What is ELSS Mutual Fund?
म्यूच्यूअल फंड्स के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा लकिन यह ELSS Mutual Fund क्या होते है ? What is Mutual Fund ? वैसे तो Mutual Fund बहुत प्रकार के होते है लकिन एक Normal Mutual Fund और ELSS Mutual Fund में सबसे बड़ा अंतर यह है की ELSS Mutual फंड में आप जो भी पैसा लगाते है उससे आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते है। इसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करते है। मानले की आप एक प्राइवेट या सरकारी जॉब करते है और आप के सैलरी टैक्स की केटेगरी में आती है। तो आपको हर महीने या साल में एक बार उस सैलरी पर सरकर को टैक्स देना होता है। लकिन अगर आप टैक्स को बचाना चाहते है तो इस लिए काफी उपाए है। टैक्स पर आपको काफी छूट मिल सकती है इस के लिए आप को ELSS Mutual Fund में पैसा लगा सकते है।
Mutual Fund की पूरी जानकारी | म्युचुअल फंड क्या है?
ELSS Mutual Fund क्या है और इस की फुल फॉर्म क्या है ?
ELSS Mutual Fund full form: Equity Linked Savings Schemes
ELSS Mutual Fund क्या है- इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
ELSS Mutual Fund के फुल फॉर्म देख कर ही आप को समझ आ गया होगा की जब भी हम कोई ELSS Mutual Fund में निवेश करते है तो वोह पैसा कंपनी Equity यानि शेयर मार्किट में लगाती है। जिससे हमे काफी अच्छा मुनाफा मिलता है। और साथ साथ हम जो टैक्स भारत सरकर को देते है उस में भी हमे काफी फ़ायदा मिलता है यानि हमे टैक्स भी काम देना होता है। ELSS Mutual Fund सेक्शन 80C में आते है। हम जो टैक्स देते है उस के अलग अलग स्लैब होते है। और अगर हम टैक्स बचाना चाहते है तो हम अलग अलग सेक्शन में पैसा लगा कर टैक्स बचा सकते है। जैसे 80C में हमे 1 लाख 50 हज़ार का फ़ायदा मिलता है और इस तरह हमे सेक्शन 80D में 25,000 हज़ार तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इस को एक उद्धरण ले कर समझते है।
मनले की किसे की सैलरी 6,00,000 रुपये सालाना है.
कितने छूट मिलते है हमे इस सैलरी पर ?
सालाना सैलरी : 6,00,000
PF छूट : 1800 x 12 = -21,600
हाउसिंग अलाउंस = -100,000
डायरेक्ट टैक्स छूट : -50,000
Calculation : 6,00,000 – 21600 – 100000 – 50000 = 4,28,400 अब आपको इस अमाउंट पर टैक्स देना है वोह है 4,28,400
4,28,400 में 2,50,000 पर कोई टैक्स नही होगा 4,28,400 - 2,50,000 = 1,78,400 पर टैक्स बनेगा.
1,78,400 * 5% = 8,920 इस का मतलब आपको एक साल में अपनी सैलरी पर 8,920 टैक्स देना होगा. यह थोड़ा और भी काम हो सकता है अगर आप को कोई और भत्ता भी मिलते है तो। लकिन अगर आप ELSS Mutual Fund में पैसा निवेश करते है तो आपको 150,000 रूपये तक का टैक्स बेनिफिट और मिल सकता है, चलये इसे उद्धरण को लेते है।
पहले आप का टैक्स 4,28,400 - 2,50,000 = 1,78,400 इस अमाउंट पर बन रहा था। लकिन अगर आप इस में सेक्शन 80C का फ़ायदा लेना चाहते है तो आप 150,000 रूपये तक का टैक्स फ़ायदा और उठा सकते है
4,28,400 - 2,50,000 = 1,78,400 इस में 150,000 और काम करले
1,78,400 – 150,000 = 28,400 अब आप को इस अमाउंट पर टैक्स देना होगा. यानी आपको 1420 रूपये का सालाना टैक्स देना होगा। आपने देखा के पहले हम बिना किसी ELSS Mutual Fund में निवेश किये बिना 8920 रुपयों का टैक्स दे रहे थे. लकिन जैसे ही हमने ELSS Mutual Fund में निवेश किया हमारा टैक्स सिर्फ 1420 रूपये ही रह गया।
Comments
Post a Comment